मामूली विवाद में दंपति पर हमला, आरोपी को पांच साल की सजा

रुद्रपुर। मामूली बात पर पड़ोसी दंपति पर तलवार और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार आर्य की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि घटना 14 सितंबर 2014 की रात की है। गदरपुर थाना क्षेत्र के गुलरभोज नई बस्ती निवासी मनोज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता कृतपाल सिंह और मां कमलेश पड़ोसी दीपक मेहता से उसके बेटे के बारे में पूछने गए थे।
बताया गया कि उस समय दीपक नशे में था और उसने गाली-गलौज कर दोनों पर तलवार और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दंपति को पहले गदरपुर अस्पताल, फिर रुद्रपुर और बाद में हल्द्वानी के बॉम्बे अस्पताल रेफर किया गया। वहां जांच में सामने आया कि कृतपाल सिंह के सिर व दाहिनी आंख की हड्डी टूट गई और उनकी बायीं आंख की रोशनी चली गई।
पुलिस ने घटना की रिपोर्ट पर जांच करते हुए दीपक मेहता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी पर लगाए गए जुर्माने में से 10 हजार रुपये पीड़ित कृतपाल सिंह को मुआवजा के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि शेष 5 हजार रुपये राजकोष में जमा किए जाएंगे।
