स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को दिया 2 लाख का क्लेम देने का आदेश

स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता हित में बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेशित किया है कि वह मैसर्स बालाजी आटो लिंक्स, रुद्रपुर को रु. 2,11,202 की क्षतिपूर्ति राशि अदा करे।
प्रकरण में प्रार्थी बालाजी आटो लिंक्स ने अदालत में याचिका दाखिल की थी कि उनके वाहन को दुर्घटना में क्षति हुई थी, जिसके उपरांत वाहन को ठीक कराया गया। बावजूद इसके बीमा कंपनी ने बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद प्रभारी अध्यक्ष श्री अब्दुल नसीम एवं सदस्या श्रीमती अर्चना पीयूष पंत की पीठ ने माना कि प्रार्थी को बीमा क्लेम का भुगतान मिलना चाहिए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकती और उसे वैध क्लेम का भुगतान करना ही होगा। इसके साथ ही अदालत ने बीमा कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रार्थी को उसकी क्षतिपूर्ति राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
