February 16, 2026

उत्तराखंड में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण निशुल्क, 26 जुलाई तक अंतिम मौका…

Spread the love

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। अब सरकार विवाह पंजीकरण को लेकर नई पहल कर रही है..

राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच हुए सभी विवाहों का पंजीकरण यूसीसी के तहत अनिवार्य है। आम तौर पर इसके लिए 250 रुपए शुल्क लिया जाता है, लेकिन अब 26 जुलाई 2025 तक ये पंजीकरण निशुल्क किया जा सकेगा।

इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करना है। खास बात यह है कि जो लोग पहले ही उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम या किसी अन्य वैयक्तिक कानून के तहत विवाह दर्ज करा चुके हैं, उन्हें भी यूसीसी पोर्टल पर इसकी सूचना देना जरूरी होगा। हालांकि इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

सरकार के अनुसार अब तक 1 लाख 90 हजार से अधिक विवाह यूसीसी के तहत ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे नागरिक बिना किसी कार्यालयी परेशानी के घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि 26 जुलाई की समयसीमा का लाभ उठाते हुए अपने विवाहों का शुल्कमुक्त पंजीकरण जल्द से जल्द करा लें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *