13 साल पहले सड़क हादसे में गई थी तीन कि जान, आरोपी चालक को कारावास

रुद्रपुर। एडीजीसी प्रतिभा पंत ने बताया कि किच्छा कोतवाली क्षेत्र के हरियाली बाजार में 28 अगस्त 2012 को हुए दर्दनाक सड़क हादसे के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेंद्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया।
मामला उस समय दर्ज हुआ था जब रोहित कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि उनकी मौसेरी बहनें शिवानी और ज्योति बाइक के पास सड़क किनारे खड़ी होकर बातचीत कर रही थीं। तभी तेज रफ्तार ट्रक संख्या यूपी एए एन 3285 ने अनियंत्रित होकर उन्हें कुचल दिया। हादसे में शिवानी और ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दिनेश नामक युवक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीन मौतों के बाद पूरा परिवार शोक में डूब गया था और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी चालक मोहम्मद अकील हुसैन निवासी धर्मपुर कला, बिलारी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया। एडीजीसी प्रतिभा पंत ने अदालत में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने चालक को गैर इरादतन हत्या समेत तीन धाराओं में दोषी करार दिया और दो साल कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
